नई दिल्ली,
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में तत्काल प्रभाव से नाइटकफ्र्यू लगा दिया गया है। तीस अप्रैल तक लागू नाइड कफ्र्यू के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा बाकी का घूमना-फिरना और सड़कों पर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
सरकार ने इसको लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी है। जिनको नाइट कफ्र्यू से छूट मिली है, उनको कई श्रेणियों में बांटा गया है।
– अधिकारियों को आईकार्ड दिखाना होगा, वहीं ऐसी श्रेणी भी बनाई गई है, जिनमें लोगों को ई पास लेने होंगे।
– इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन (गुड्स) पर रोक नहीं होगी। इसके लिए अलग से मंजूरी या ई पास की जरूरत नहीं होगी।
– निजी और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं, दवा, चिकित्सा और इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात चिकित्सकों को पास दिखाने पर जाने की अनुमति मिलेगी।
– एअरपोर्ट से दिल्ली में प्रवेश करने वाले यात्रियों को बोर्डिंग पास या टिकट दिखाने पर प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
– अन्य देशों के भारत में तैनात राजदूतों को आधिकारिक पहचान पत्र दिखाने पर नियम में छूट दी जाएगी।
– कोरोना टीकाकरण के लिए जाने वाले व्यक्ति को छूट मिलेगी।
– अति आवश्यक सेवाएं जैसे बैंक, खाद्य, रसद, दवाएं, सब्जी, अनाज, दूध, पेट्रोलपंप आउटलेट्स आदि सेवाओं से जुड़े लोगों को सेवा का आधिकारित पास दिखाना होगा।
नाइट कफ्र्यू तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और 30 अप्रैल तक नाइट कफ्र्यू लगा रहेगा।
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को लेकर हुए यह कदम उठाया गया है क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी उछाल आया है।
कोरोना वायरस की चौथी लहर पर काबू पाने के लिए राजधानी दिल्ली में नाइट कफ्र्यू लगेगा। दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, कफ्र्यू लगाने का आदेश दिया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं और इमर्जेंसी मूवमेंट की परमिशन होगी, मगर बाकी लोग तय वक्त के बीच नहीं निकल सकेंगे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बार-बार कह चुके हैं कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है। ऐसे में नाइट कफ्र्यू के जरिए मूवमेंट पर थोड़ी रोक लगाने की कोशिश है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा हो गया जिसके बाद सरकार को तुरंत ऐसा कदम उठाना पड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 5% से कम पॉजिटिविटी रेट सुरक्षित है।