नई दिल्ली: जीएसटी प्रणाली के लागू होने के बाद अधिकांश जरुरी दवाओं के दाम 2.29 फीसद तक बढ़ जाएंगे। सरकार ने अधिकांश जरुरी दवाओं पर 12 प्रतिशत की जीएसटी दर तय की है। मौजूदा व्यवस्था में इन पर लगभग नौ प्रतिशत का कर लगता है। हालांकि इंसुलिन सहित कुछ दवाओं के दाम कम होंगे क्योंकि सरकार ने इनके लिए जीएसटी की दर पूर्व प्रस्तावित 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत की है। जरुरी दवाओं की राष्टीय सूची में हेपरिन, वार्फेरिन, डिलटियाजेम, डियाजेपेम, इबुप्रोफेन, प्रोप्रानोलोल व इमातिनिब शामिल है।