नई दिल्ली,
जाने माने हेअर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर महामारी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। मुजफ्फर नगर में एक कार्यक्रम के दौरान महिला के सिर पर थूकते हुए जावेद हबीब ने कहा था कि बालों का स्टाइल बनाते हुए यदि पानी की कमी है तो थूक का प्रयोग किया जा सकता है। बालों को गीला करने के लिए जावेद हबीब ने महिला पूजा गुप्ता के सिर पर थूक दिया, और कहा कि इस थूक में जान है। महिला की शिकायत पर राष्ट्रीय महिला आयोग तथा यूपी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत जावेद हबीब पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं अब महामारी अधिनियम एक्ट (एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1857) के तहत भी हेअर स्टाइलिस्ट पर कार्रवाई की जा सकती है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार एपिडेमिक डिसीज एक्स 1857 के अंर्तगत घोषित महामारी के समय में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर पाबंदी की बात कही गई है। इस अधिनियम का हवाला देते हुए कोविड काल के शुरूआत में वर्ष 2020अप्रैल में गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना को एक बार फिर से लागू कर दिया। लॉकडाउन की रिवाइल्ड गाइडलाइन के तहत संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए थूकने को अत्यधिक जोखिम युक्त माना गया, इस पर अमल करते हुए वृह मुंबई की म्यूनिसिपल कारर्पोरेशन द्वारा सार्वजनिक जगह पर थूकते हुए पाए जाने पर एक हजार रूपए के जुर्माना का प्रावधान किया, हालांकि केन्द्रीय गाइडलाइन होने की वजह से थूकने संबंधी दिशा निर्देश सभी राज्यों पर लागू होते हैं। जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सलाहकार तथा कोविड विशेषज्ञ डॉ. चन्द्रकांत लाहरिया ने बताया कि कोविड के समय मुंह और नाक इसीलिए ढक कर रखने की सलाह दी जाती है जिससे मुंह से निकले हुए सलाइवा के संक्रमण एक मरीज के दूसरे मरीज में प्रवेश न कर सकें, सामान्य तौर पर बिना मास्क के बात करने पर एक व्यकित से दूसरे व्यक्ति के शरीर में ड्रापलेट के जरिए वायरस पहुंचने में मात्र पन्द्रह मिनट का समय लगता है। ड्रापलेट कमरे के साधारण तापमान की स्थिर हवा में सौ से 500 मीटर तक जा सकते हैं। ऐसे में थूकने पर संक्रमण के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस संदर्भ विभिन्न धाराओं के तहत जावेद हबीब पर कार्रवाई कर सकता है। मालूम हो कि देश में पहली बार एपिडेमिक एक्ट 1857 आजादी से पहले 18 वीं सदी में फैले स्पेनिश फ्लू के समय लागू किया गया था। जावेद हबीब पर बड़ौत निवासी पूजा गुप्ता की शिकायत पर यूपी पुलिस कमिश्नर ने महिला से अभद्रता करने पर एफआरआई दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।