नई दिल्ली,
कोरोना वायरस के चलते देश में जारी प्रतिबंधों में राहत देने की श्रंखला में केन्द्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के दिशानिर्देशों की घोषणा कर दी है। यह दिशानिर्देश 31 जुलाई तक प्रभावी होंगे। अनलॉक दो में रात्रि कफ्र्यू लागू रहेगा, इसकी अवधि रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगी। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से खुलने की अनुमति दी गई है।
बता दें कि 30 मई को जारी अनलॉक एक के लिए दिशानिर्देशों में लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित कई गतिविधियों को अनुमति दी गई थी। इनमें कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित होटल, रेस्टोरेंट व अन्य आतिथ्य सेवाएं, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों को अनुमति दी गई थी। जानिए अनलॉक-2 के लिए जारी दिशानिर्देशों में क्या निर्णय लिए गए हैं।
31 जुलाई तक अनलॉक का दूसरा चरण यानी अनलॉक 2 जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के प्रतिबंध 31 जुलाई तक जारी रहेंगे। इस दौरान केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति रहेगी। रात्रि कफ्र्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। रात 10 से सुबह पांच बजे कर रात्रि कफ्र्यू लागू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण व कोचिंग संस्थान, अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा सेवा, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल और भीड़ जमा करने वाले धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भीड़ जमा करने वाले सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित केन्द्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से खुलने की अनुमति होगी। इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मानक दिशानिर्देश जारी करेगा।