नसबंदी के बाद वापस सड़क पर छोड़े जाएगें आवारा कुत्ते

The Supreme Court has amended the order of August 11, 2025 and given a new balanced verdict, which takes into account both public safety and animal welfare.
The Supreme Court has amended the order of August 11, 2025 and given a new balanced verdict, which takes into account both public safety and animal welfare.

सुप्रीम कोट ने 11 अगस्त 2025 के आदेश में संशोधन करते हुए एक नया संतुलित फैसला सुनाया है, जो जन सुरक्षा और पशु कल्याण—दोनों को ध्यान में रखता है।

⚖️ संशोधित आदेश के मुख्य बिंदु

🐶 नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को वापस छोड़ा जाएगा
– अब आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जा सकेगा।
– रेबीज से संक्रमित या अत्यधिक आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

🚫 सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक
– सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी।
– इसके लिए निर्धारित फीडिंग ज़ोन बनाए जाएंगे, ताकि व्यवस्था बनी रहे।

🏛️ स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी तय
– कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-NCR की एजेंसियों की निष्क्रियता के कारण यह समस्या बढ़ी।
– अब उन्हें Animal Birth Control (ABC) नियमों को सख्ती से लागू करना होगा।

🔍 पृष्ठभूमि
– 11 अगस्त को कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए।
– इस आदेश के खिलाफ पशु अधिकार संगठनों और नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किए, और कोर्ट से पुनर्विचार की मांग की थी।

स्त्रोत- नवाचार डिजिटल समाचार एजेंसी

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