नई दिल्ली,
सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के सभी कार्यालयों पर दिल्ली सरकार ने बायोमेट्रिक उपस्थिति पर रोक लगा दी है। इस बावत जारी एक नोटिफिकेशन में सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति को कुछ दिनों के रोकने के आदेश दिए गए हैं।
दिल्ली सरकार के जनरल प्रशासकीय विभाग की उप सचिव प्रोमिला मित्रा द्वारा इस बावत भेजे गए एक पत्र में सभी संबंधित अधिकारियों व कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति को तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले फरवरी माह के पहले सप्ताह में सभी सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक उपस्थिति को प्रतिबंधित किया गया था। कोरोना वायरस मानव शरीर के थूक, छींक, खांसी के जरिए से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। बायोमेट्रिक उपस्थिति में पंचिंग मशीन पर अंगूली द्वारा उपस्थिति दर्ज की जाती है, ऐसी स्थिति में यदि संक्रमित या संभावित संक्रमित व्यक्ति द्वारा पंच किया गया और उसी जगह पर दूसरे सामान्य व्यक्ति द्वारा उपस्थिति की गई तो अंगूली के जरिए ड्रापलेट दूसरे व्यक्ति से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।