दिल्ली सरकार ने सरगंगाराम अस्पताल पर दर्ज कराई एफआईआर

नई दिल्ली,
दिल्ली सरकार ने सरगंगाराम अस्पताल पर एपिडेमिक एक्ट का पालन नहीं करने पर एफआरआई दर्ज कराई है। राजेन्द्र नगर थाने में सरकार के स्वास्थ्य सचिव द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया कि सरगंगाराम अस्पताल एपिडेमिक एक्ट के तहत कोविड महामारी के नियंत्रण के लागू की गई गाइडलाइन का सही से पालन नहीं कर रहा है। तीन जून तक भी अस्पताल की लैबारेटरी द्वारा आईसीएमआर द्वारा मैडेटरी की गई आरटीपीसीआर जांच को मोबाइल एप द्वारा नहीं किया गया। सरकार ने आरटीपीसीआर एप के जरिए कोविड जांच की व्यवस्था इसलिए की है, जिससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। एप के जरिए आरटीपीसीआर जांच करने पर सरकार के पास भी इस बात की जानकारी पहुंचती है कि अमुक लैब में कितने कोरोना टेस्ट किए गए और उसमें कितने पॉजिटिव पाए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को सरगंगाराम अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव अमित कुमार पामसी द्वारा राजेन्द्र नगर थाने में एफआरआई दर्ज कराई गई। बताया कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने तीस अप्रैल को जारी एक आदेश में कहा कि सभी मान्यता प्राप्त लैबोरेटरी संभावित और कोरोना मरीजों की जांच आरटीपीसीआर मोबाइल एप के जरिए ही करें, जिससे कोरोना जांच की सही मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग हो सके। लेकिन तीन जून की तारीख तक भी सरगंगाराम अस्पताल द्वारा कोविड जांच के लिए आरटीपीसीआर एप को प्रयोग नहीं किया गया। गंगाराम अस्पताल की लैबोरेटरी छह प्रमुख डेजिगनेटेड लैबोरेटरी है। 675 बेड के सरगंगाराम अस्पताल के 80 प्रतिशत बेड पूरी तरह कोरोना समर्पित अस्पताल बनाया गया।
दिल्ली सरकार ने एपिडेमिक डिसीस एक्ट कोविड 19 की आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

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