किराए के कोख पर लगा कानून का पहरा

मोनिका, नई दिल्ली
केंद्रीय सरकार के कैबिनेट ने देश में सेरोगसी कानून को मंजूरी दे दी है। सेरोगेसी का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए होगा। एनआरआई और ओसीआई कार्ड धारकों को देश में सेरोगेसी नहीं मिलेगी। साथ ही सिंगल पैरेंट्स, होमोसेक्सुअल कपल और लिव-इन-रिलेशनशिप कपल्स को सेरोगेसी की अनुमति नहीं होगी।
केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कमर्शियल सेरोगेसी पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। केवल उन कपल्स को ही सेरोगेसी की अनुमति मिलेगी जो जिन्हें वाकई बच्चा नहीं हो रहा होगा।उन्होंने कहा कि इस संबंध में कानून बनाने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्यों कि देश सेरोगेसी हब बनता जा रहा है।
विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में सेरोगेसी से जुड़े कई ऐसे गैर कानूनी मामले भी सामने आए हैं, जिससे सरकार को इस संबंध में कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई है। स्वराज ने बताया कि अगर किसी के पास एक बच्चा है, या किसी ने एक बच्चा गोद ले रखा है तो उन्हें सेरोगेसी की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है ताकि बाद में बच्चों के साथ अलग-अलग बर्ताव न हो और न ही संपत्ति को लेकर बाद में किसी तरह का झगड़ा हो।
सेरोगेसी के मिसयूज पर नजर रखने के लिए केंद्रीय लेवल पर नेशनल सेरेगेसी बोर्ड और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेट सेरोगेसी बोर्ड स्थापित किए जाएंगे।

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