नई दिल्ली,
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर सरकारी, गैर सरकारी और स्वायत्तशासी निकायों में कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित कर दी गई है। कार्यालय पचास प्रतिशत स्टॉफ के साथ ही चलाया जा सकेगा, इस बावत सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिया गया है कि कर्मचारियों के काम करने का रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाएं जिससे ऑफिस या कार्यालय में पचास प्रतिशत से अधिक कर्मचारी इकट्ठे नहीं हो पाएं। काम करने के घंटे भी सात घंटे से अधिक नही होने चाहिए, इस बावत सूचना एवं जनप्रसार मंत्रालय ने सभी संबंधित विभाग को आदेश जारी कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एमआईबी ने कहा है कि ग्रुप बी और सी कर्मचारियों की उपस्थिति पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कर्मचारियों का रोस्टर बनाया जा सकता है, जिससे एक बाद एक कर्मचारी वैकल्पिक दिनों पर कार्यालय पहुंच सके। दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामले और संक्रमण का हस्तांतरण रोकने के लिए अधिकांश लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जा रही है। मंत्रालय ने कहा है जो अधिकारी घर से इलेक्ट्रानिक या वर्चुअल माध्यमों से काम कर रहे हैं वह टेलीफोन पर उपस्थित रहें, जिससे जरूरी कामों में बाधा न आए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। कोविड की अति आवश्यक सेवा कार्य में लगे कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।