नई दिल्ली,
मेडिकल छात्रों के प्रदर्शन और सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी (NEET-PG) काउंसलिंग के लिए अनुमति दे दी है। 27 प्रतिशत ओबीसी (OBC) कोटे के साथ 12 जनवरी से नीट पीजी की काउंसलिंग देशभर में शुरू कर दी जाएगी। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी छात्रों को आगामी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मजबूती मिलेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी काउंसिलंग में ओबीसी कोटे पर स्पष्ट निर्णय सुनाया लेकिन आय सीमा मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी।
एक साल से भी अधिक समय से नीट पीजी (NEET-PG Counselling ) काउंसलिंग नहीं हो पाने की वजह से पांच हजार से अधिक छात्र घर पर बैठे थे और कहीं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। इस विषय को लेकर देशभर के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया। फोरडा (FORDA) फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले हुए विरोध प्रदर्शन के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरडीए की मांगों को मानने की सहमति दी और छह जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित नीट पीजी काउंसलिंग से पहले नीट पीजी काउंसलिंग में आरक्षण और आय संबंधी मामले का ड्राफ्ट भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए वर्तमान 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ कर दिया, इसके साथ ही फिलहाल आठ लाख की आय सीमा के तहत ईडब्लूएस या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकृत करते हुए काउंसलिंग शुरू की जा सकेगी, हालांकि इस आय सीमा पर सुपीम कोर्ट में जारी रहेगी, मार्च में कोर्ट अंतत: तय करेगा कि वर्तमान तय आय सीमा ठीक है या नहीं। जबकि 12 जनवरी को शुरू होने वाली नीट पीजी काउंसलिंग 27 प्रतिशत ओबीसी कोटे और आठ लाख रुपए की आय सीमा के आधार पर की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने छात्रों को काउंसलिंग की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होने से कोरोना से लड़ाई में देश को और अधिक मजबूती मिलेगी।