22 अप्रैल से उद्योगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी

नई दिल्ली,
दिल्ली सहित देशभर में ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। केन्द्र सरकार इस बावत राज्यों के साथ हुई बैठक में ऑक्सीजन की हर संभव सुचारू सप्लाई होने की बात कही। डीपीआईआईटी (डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड) के सचिव के साथ हुई बैठक में ऑक्सीजन आपूर्ति का लेकर कई अहम फैसले लिए गए।
इसमें मेडिकल ऑक्सीजन के नियमित उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही अन्य क्षेत्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी सीमित करने के आदेश दिया गया। केवल नौ अति महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़ कर अन्य किसी भी उद्योग को 22 अप्रैल से अगला आदेश आने तक सरकार किसी भी तरह की ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करेगी, यदि उद्योगों को ऑक्सीजन की अधिक जरूरत है तो वह अपना खुद का प्लांट लगा सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में रेलवे द्वारा ऑक्सीजन एक्सपे्रस चलाने की भी बात कही गई, जिससे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति देशभर में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर की जाएगी। जिन नौ उद्योगों में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकी गई है वह है, बोतल एवं शीशी उद्योग, फार्मासियुटिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी, स्टील प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑक्सीजन सिलेंडर निर्माता, वेस्ट वॉटर इक्यूपमेंट प्लांट, फूड एंड वाटर प्यूरीफिकेशन और ऐसी प्रोसेस इंडस्टी जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत किया गया है। केन्द्र सरकार ने इस बावत सभी राज्यों के सचिवों से कहा है कि उपरोक्त उद्योगों से अतिरिक्त यदि कोई उपक्रम ऑक्सीजन की मांगेगा तो उन्हें अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी वह इसके लिए एअर सेपरेटर यूनिट लगा सकते हैं या फिर ऑक्सीजन आयात कर सकते हैं।

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