
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अब जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर कोई GST नहीं लगेगा।
यह कदम आम जनता को बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और बीमा को सुलभ व किफायती बनाएगा। जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक में देश में नेक्सट जेन जीएसटी दरे लागू किया गया है, जोकि नवरात्र के पहले दिन यानि 22 सितंबर से लागू हो जाएगीं। इसमें लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम आदि पर भी जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह सबसे अधिक राहत लाइफ इंश्योरेंस पर दिया गया, जिसपर अब जीरो जीएसटी लागू कर दिया गया है, मतलब अब जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी लागू नहीं होगें।
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💡 इस फैसले के संभावित लाभ:
– बीमा प्रीमियम सस्ता होगा, जिससे अधिक लोग बीमा योजनाओं से जुड़ सकेंगे।
– मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को राहत मिलेगी, खासकर स्वास्थ्य बीमा के मामले में।
– यह कदम सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा।

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