जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम हुए GST मुक्त

Life insurance and health insurance premiums made GST free, Next Gen GST implemented across the country, important decisions in GST Council meeting
Life insurance and health insurance premiums made GST free, Next Gen GST implemented across the country, important decisions in GST Council meeting

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अब जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर कोई GST नहीं लगेगा।

यह कदम आम जनता को बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और बीमा को सुलभ व किफायती बनाएगा। जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक में देश में नेक्सट जेन जीएसटी दरे लागू किया गया है, जोकि नवरात्र के पहले दिन यानि 22 सितंबर से लागू हो जाएगीं। इसमें लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम आदि पर भी जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह सबसे अधिक राहत लाइफ इंश्योरेंस पर दिया गया, जिसपर अब जीरो जीएसटी लागू कर दिया गया है, मतलब अब जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी लागू नहीं होगें।


💡 इस फैसले के संभावित लाभ:
– बीमा प्रीमियम सस्ता होगा, जिससे अधिक लोग बीमा योजनाओं से जुड़ सकेंगे।
– मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को राहत मिलेगी, खासकर स्वास्थ्य बीमा के मामले में।
– यह कदम सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा।

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